अकबरपुर: माती कोर्ट ने युवती को भगाने में सहयोग करने के मामले में दो अभियुक्तों को 4-4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई
युवती को बहला फुसलाकर भगाने में सहयोग करने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय एडीजे 15 ने दो अभियुक्तों सुशील उर्फ लालू पुत्र स्व0 शिवपूजन व वीरेंद्र उर्फ मोनू पुत्र दयाराम निवासीगण ग्राम अंबियापुर थाना रुरा जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्तों को 4-4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।