अकबरपुर: माती कोर्ट ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में माती कोर्ट में एडीजे 3 ने तीन अभियुक्तों पप्पू पुत्र बाबूराम, कमलेश उर्फ कल्ले पुत्र रामसिंह निवासीगण ग्राम खरका थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात व मनोज कुमार उर्फ बब्लू कुमार पुत्र स्व0 बालाप्रसाद पाल निवासी ग्राम उमरार खेड़ा थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन को दोषी करार दिया।