बनखेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष की सजा एवं 1000 रुपए का अर्थ दंड देकर दंडित किया है। मामले में जानकारी देते हुए पिपरिया सहायक जिला अभियोजन चौधरी विक्रम सिंह ने बताया कि मामले में 29/06/23 में नाबालिक फरियादियां ने अपने पर