सीतापुर: सीतापुर न्यायालय ने धारा 376 के मामले में आरोपी को 10 वर्ष की कारावास और ₹20,000 का आर्थिक दंड सुनाया
सीतापुर न्यायालय ने धारा 376 के मामले में आरोपी को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई मैं ₹20000 का आर्थिक दंड लगाया। मंगलवार को धारा 376 के मामले में न्यायालय ने सुनवई की है । इस मामले पर हरगांव थाना पुलिस ने सफल पैरवी की जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष की कर आवास की सजा सुनाते हुए पुणनह आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है