खातेगांव: खातेगांव न्यायालय का फैसला: छेड़छाड़ मामले में आरोपी को 1 वर्ष की जेल और ₹2,000 का जुर्माना
शनिवार दोपहर 2:00 बजे माननीय न्यायाधीश सुश्री तनिष्का वैष्णव न्यायालय खातेगांव ने आरोपी बलराम पिता बाबूलाल र उम्र 42 वर्ष निवासी अजनास थाना खातेगांव जिला देवास द्वारा पीडिता की लज्जा भंग करने एवं प्रतिरोध करने पर उपहति कारित कर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में आरोपी को 01 वर्ष का कारावास एवं ₹ 2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है