जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा जिले में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आपत्तिजनक संदेशों, चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो संदेश के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया हैं। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सुश्री बाफना द्वारा गुरुवार शाम 6 बजे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के तहत