अकबरपुर: माती कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने पर अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा सुनाई
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने व घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने एवं कोई दवा खिला देने, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे के मर जाने के मामले में माती कोर्ट में एडीजे 13 ने अभियुक्त उत्तम सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी ग्राम कपासी खुर्द थाना डेरापुर को दोषी करार दिया और अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई, ₹50,000 का अर्थदंड लगाया