मरवाही: बिना बीमा ट्रैक्टर चलाने और लापरवाही से मौत के मामले में पेंड्रारोड़ कोर्ट का बड़ा फैसला, चालक और मालिक को दोषी करार दिया
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में लापरवाही से वाहन चलाकर मौत कारित करने और बिना बीमा के ट्रैक्टर का संचालन करने वाले दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। जानकारी के अनुसार घटना 26 मई 2025 की है, जब दोपहर मरवाही थाना अंतर्गत ग्राम लोहारी के चलचली मोड़ के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ था।