जगदीशपुर: अधिवक्ता सुभाष चंद्र बोस के पुत्र मनीष कुमार घोष की हत्या के दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा
अधिवक्ता सुभाष चंद्र घोष के पुत्र मनीष कुमार घोष की हत्या मामले में अदालत में दोषियों को सजा सुनाई एडीजे 13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने लोदीपुर से जुड़े मामले में दोषियों मनीष कुमार सिंह और राम कुबेर शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है राम कुबेर शर्मा को आर्म्सएक्ट में भी 7 साल की जय और ₹7000 जूर्माने की सजा सुनाई