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गौतमबुद्ध नगर में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में शुल्क विनियमन अधिनियम के उल्लंघन पर सात निजी विद्यालयों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों की फीस वृद्धि और शुल्क विनियमन अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा की गई। जांच में सामने आया कि छह विद्यालयों ने निर्धारित 7.23 प्रतिशत की सीमा से अधिक फीस बढ़ाई, जबकि एक विद्यालय ने कम्पोजिट फीस के अतिरिक्त अलग से एनुअल चार्ज भी वसूला। समिति ने बताया कि नियमों के पालन के लिए पहले ही 45 नोटिस जारी किए जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद सात विद्यालयों ने उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 का उल्लंघन किया। इसके चलते एपीजे स्कूल, स्पर्श ग्लोबल स्कूल, रामाज्ञा स्कूल, विश्व भारती स्कूल, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, सेंट जॉन्स स्कूल और बाल भारती पब्लिक स्कूल पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

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गौतमबुद्ध नगर में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में शुल्क विनियमन अधिनियम के उल्लंघन पर सात निजी विद्यालयों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों की फीस वृद्धि और शुल्क विनियमन अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा की गई। जांच में सामने आया कि छह विद्यालयों ने निर्धारित 7.23 प्रतिशत की सीमा से अधिक फीस बढ़ाई, जबकि एक विद्यालय ने कम्पोजिट फीस के अतिरिक्त अलग से एनुअल चार्ज भी वसूला। समिति ने बताया कि नियमों के पालन के लिए पहले ही 45 नोटिस जारी किए जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद सात विद्यालयों ने उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 का उल्लंघन किया। इसके चलते एपीजे स्कूल, स्पर्श ग्लोबल स्कूल, रामाज्ञा स्कूल, विश्व भारती स्कूल, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, सेंट जॉन्स स्कूल और बाल भारती पब्लिक स्कूल पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। - Gautam Buddha Nagar News