फिरोज़ाबाद: विशेष अदालत ने दहेज हत्या मामले में पिता, पुत्र और मां को दोषी मानते हुए 10-10 साल कारावास और ₹15-15 हजार का जुर्माना लगाया
फ़िरोज़ाबाद की अदालत करीव 20 साल बाद दहेज़ हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत नें मृतका के पति पुष्पेंद्र ऒर उसके सास ससुर समेत 3 लोगो को दोषी मानते हुये 10-10 साल का कारावास की सजा ऒर ₹15-15 हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया है। 2005 में एक महिला की दहेज़ को लेकर हत्या हुयी थी।