शिवहर: पत्नी की हत्या में पति को मिला आजीवन कारावास, व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा
व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिका प्रसाद चौधरी ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ₹12,000 रुपया आर्थिक जुर्माना लगाई है.उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 के मई में तरियानी थाना क्षेत्र के नरवारा गांव अमित कुमार ने अपने तीन सहयोगियों के साथ मिलकर पत्नी रितु सिंह की हत्या कर दी थी और शव को जला दिया था।