इटावा: सदर इलाके में न्यायालय ने पत्नी और बेटी को ट्रेन से फेंककर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास और ₹30 हजार का जुर्माना सुनाया
Etawah, Etawah | Jun 21, 2025 सदर इलाके के न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। शनिवार शाम करीब 7 बजे शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार ने बताया कि करीब 5 वर्ष पूर्व मगध ट्रैन से पत्नी और बच्ची को आरोपी ने फेंक दिया था इस मामले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है सिर 30 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।