यूपी में 67867 शिक्षकों की नौकरी पर आंच नहीं
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि नियुक्त हो चुके किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। शीर्ष अदालत में प्रदेश सरकार ने इस बारे में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया कि 2020 में नियुक्त हो चुके 67 हजार 867 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
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