पटना: चर्चित शिक्षक खान सर (फैसल खान) को कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। सोमवार को पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। इसी मामले में गिरफ्तार उनके दोनों बॉडीगार्ड को भी अदालत से जमानत मिल गई। जिला जज रूपेश देव की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। 10 जुलाई को जज की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई टल गई थी। मामला जून 2026 में खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग से जुड़ा है। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। घटना के कई वीडियो सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ा था। अब कोर्ट के इस फैसले से खान सर को मामले में बड़ी कानूनी राहत मिल गई है।
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पटना: चर्चित शिक्षक खान सर (फैसल खान) को कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। सोमवार को पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। इसी मामले में गिरफ्तार उनके दोनों बॉडीगार्ड को भी अदालत से जमानत मिल गई। जिला जज रूपेश देव की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। 10 जुलाई को जज की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई टल गई थी। मामला जून 2026 में खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग से जुड़ा है। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। घटना के कई वीडियो सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ा था। अब कोर्ट के इस फैसले से खान सर को मामले में बड़ी कानूनी राहत मिल गई है।
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