
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), Section 173(1) के तहत अब न्याय पाना हुआ और अधिक आसान!
अक्सर मन में यह सवाल रहता है कि घटना किसी अन्य थाना क्षेत्र में होने पर क्या पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर सकती है? इसका जवाब है - बिल्कुल नहीं! 'Zero FIR' के प्रावधान के तहत अब अपराध चाहे कहीं भी हुआ हो, आप देश के किसी भी नजदीकी पुलिस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
Zero FIR के मुख्य बिंदु:
1. क्षेत्राधिकार की बाध्यता खत्म: थाने की सीमाएं अब न्याय के आड़े नहीं आएंगी।
2. त्वरित पुलिस कार्रवाई: शिकायत मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल एक्शन।
3. साक्ष्यों का तुरंत संकलन: शुरुआती स्तर पर सबूतों को सुरक्षित करना सुनिश्चित।
4.
Case Transfer की सुविधा: प्राथमिक कार्रवाई के बाद मामले को संबंधित थाने को स्थानांतरित किया जाना।
सुरक्षा और न्याय अब हर नागरिक की पहुँच में हैं। यदि आप भी किसी आपात स्थिति में हों तो बेझिझक आगे आएं और कानून का सहयोग लें।
आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत 112 या महिला हेल्पलाइन 1090 डायल करें।
राजस्थान पुलिस - आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर।
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