दूसरी शादी में भी पत्नी भरण पोषण की हकदारः हाईकोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पुरुष अपनी पहली शादी की बात छिपाकर धोखे से दूसरी शादी करता है, तो वह कानून का फायदा उठाकर महिला को भरण-पोषण देने से मना नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने मथुरा फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल दो अलग-अलग आपराधिक पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। मामले के अनुसार, मोनिका उर्फ सत्यवती का विवाह 12 दिसंबर 2016 को राजस्व विभाग में लेखपाल के पद पर कार्यरत मनोज कुमार के साथ हुआ था।
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