चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखी सजा
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की सात चेक बाउंस मामलों में दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने प्रत्येक मामले में तीन महीने की साधारण कैद सुनाई है, लेकिन सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसलिए राजपाल यादव को कुल 21 महीने नहीं, बल्कि तीन महीने की जेल काटनी होगी।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने प्रत्येक मामले में राजपाल यादव पर 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को और 25 हजार रुपये राज्य सरकार को दिए जाएंगे। सातों मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ रुपये बनता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजपाल यादव की ओर से पहले दिए जा चुके 2.25 करोड़ रुपये अंतिम देनदारी में समायोजित किए जाएंगे।
Raebareli, Raebareli | Jul 10, 2026