
पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, बेनीपट्टी के गम्हरिया गांव में 70 से अधिक घरों पर चलेगा बुलडोजर
पटना हाई कोर्ट ने मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के गम्हरिया गांव में गैर-मजरुआ आम जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने बेनीपट्टी के अंचलाधिकारी को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। लिहाजा ऐसे घरों, स्थानों को चिन्हित करने का कार्य भी शुरू हो गया है।
दरअसल पटना हाई कोर्ट में दर्ज किये गये इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अतिरिक्त समाहर्ता, मधुबनी के मेमो संख्या 5767 (दिनांक 22.12.2023) के अनुपालन की वर्तमान स्थिति पर जवाबी हलफनामा दायर करे ।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि अब तक आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है, तो प्रशासन को तुरंत उचित कदम उठाने होंगे। कोर्ट के निर्देशानुसार, अंचलाधिकारी को याचिकाकर्ता की उपस्थिति में जमीन की मापी करानी होगी और उसकी प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध करानी होगी। इस पूरी कार्रवाई का विवरण एक शपथ पत्र के माध्यम से अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है ।
शिकायतकर्ता के अनुसार, गम्हरिया गांव में गैर-मजरुआ आम जमीन पर करीब 70 लोगों ने अतिक्रमण कर घर बना लिए हैं। इन मकानों पर अब बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। बेनीपट्टी के अंचलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि अतिक्रमण वाली जगह को चिह्नित करने के लिए वहां 'लाल निशान' लगा दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने 6 अगस्त से पूर्व जमीन खाली कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है।