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मुजफ्फरपुर के चर्चित पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में बड़ा फैसला, पहले सेशन ट्रायल के सभी छह आरोपी बरी मुजफ्फरपुर: शहर के बहुचर्चित पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके कार चालक रोहित कुमार की हत्या मामले में गुरुवार को बड़ा न्यायिक फैसला आया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह की अदालत ने पहले सेशन ट्रायल में शामिल सभी छह आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बरी किए गए आरोपितों में कुमार रणंजय ओंकार, मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह, श्यामनंदन मिश्र, सुशील छापड़िया, सुजीत कुमार और नवीन कुमार शामिल हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिसके कारण सभी आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया। यह मामला 23 सितंबर 2018 का है, जब नगर थाना क्षेत्र के नवाब रोड, चंदवारा में पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके कार चालक रोहित कुमार की AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी थी। इस मामले से जुड़े कई अहम किरदारों की बाद में हत्या हो चुकी है। केस में अभियुक्त बनाए गए प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही, जिन्हें समीर कुमार का करीबी माना जाता था, उनकी भी बाद में अपने चार बॉडीगार्ड के साथ अत्याधुनिक हथियारों से हत्या कर दी गई। वहीं, समीर कुमार पर AK-47 से फायरिंग करने का आरोपी बताए गए गोविंद कुमार की भी उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि, इस चर्चित हत्याकांड का दूसरा सेशन ट्रायल अभी जारी है। इस ट्रायल में तीन अन्य आरोपितों के खिलाफ सुनवाई चल रही है और अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। ऐसे में इस बहुचर्चित मामले में आगे भी कई अहम कानूनी घटनाक्रम सामने आने की संभावना है।

Bihar, India | Aug 6, 2026

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