
उत्तराखंड के मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण खबर....
क्या नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम शामिल है? अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने के लिए यह अपडेट तुरंत पढ़ें और शेयर करें....
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम के नेतृत्व में उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है....
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे के मुताबिक...
कुल मतदाता: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं।
बढ़े मतदान केंद्र: आपकी सुविधा के लिए पोलिंग बूथों की संख्या 11,733 से बढ़ाकर अब 12,543 कर दी गई है।
घोषणा पत्र हुआ अनिवार्य: अब फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के साथ एनेक्चर 4 (घोषणा पत्र) जमा करना अनिवार्य होगा।
विसंगतियों पर एक्शन: ड्राफ्ट सूची में शामिल लगभग 19 लाख मतदाताओं के विवरण में विसंगतियां मिली हैं, जिन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इनके निस्तारण के लिए न्याय पंचायत, तहसील, नगर निगम और वार्ड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे...
इन तारीखों को डायरी में नोट कर लें...
14 जुलाई से 13 अगस्त 2026: फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि।
14 जुलाई से 11 सितंबर 2026: नोटिस की अवधि एवं आपत्तियों का निस्तारण।
15 सितंबर 2026: अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List) का भव्य प्रकाशन।
नाम जुड़वाने या सुधार करने का आसान तरीका
अगर आपका नाम सूची में नहीं है या कोई गलती सुधारनी है, तो आप दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं....
ऑफलाइन माध्यम: अपने क्षेत्र के संबंधित बीएलओ (BLO) से संपर्क करें।
ऑनलाइन माध्यम: सीधे निर्वाचन आयोग के ECI Net App के जरिए घर बैठे आवेदन करें।
नया नाम जोड़ने के लिए: भरें फॉर्म 6
नाम हटवाने के लिए: भरें फॉर्म 7
नाम में सुधार/संशोधन के लिए: भरें फॉर्म 8
निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य मुख्य दस्तावेजों की सूची:
आवेदन के समय पहचान और पते के प्रमाण के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है:
केंद्र/राज्य सरकार या पीएसयू द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC)।
वैध पासपोर्ट।
मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन (10वीं) या शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
ओबीसी/एससी/एसटी या अन्य मान्य जाति प्रमाण पत्र।
स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर या वन अधिकार प्रमाण पत्र।
सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन पत्र।
आधार कार्ड (भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol-II दिनांक 09.09.2025 में जारी निर्देशों के अधीन)
जागरूक नागरिक बनें... इस जानकारी को उत्तराखंड के हर ग्रुप और अपने दोस्तों के साथ तुरंत साझा करें ताकि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे...