मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पक्का मकान बनाने या नया घर खरीदने के सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है ₹1,50,000 तक की आर्थिक सहायता। 💰
🔹 कुल सहायता: ₹1,50,000
🔹 पहली किस्त: ₹75,000
🔹 दूसरी किस्त: ₹75,000
🔹 पात्रता: कम से कम 3 वर्षों से निरंतर पंजीकृत निर्माण श्रमिक
🔹 जरूरी शर्त: श्रमिक या परिवार के नाम पर पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए
📄 आवश्यक दस्तावेज: श्रमिक पंजीयन कार्ड, खसरा/नक्शा/बी-1 या शासकीय पट्टा, आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर एवं स्व-घोषणा पत्र।
👉 पात्र श्रमिक श्रम विभाग छत्तीसगढ़ के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पक्का घर, सुरक्षित भविष्य — श्रमिक परिवारों के सपनों को मिले नई उड़ान! 🏡❤️
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