"पिस्टल के साथ Reel बनाऊंगा तो हिट हो जाऊंगा,सोच बदलो! *सावधान!* सोशल मीडिया पर हथियार के साथ रील्स/पिक्चर बनाई तो हो सकती है *गिरफ्तारी*।*Arms Act-1959 के तहत*अवैध हथियार रखना, दिखाना,खरीदना,बेचना कानूनन अपराध है।
आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प
उदयपुर पुलिस
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