देहरादून | मोरोवाला कब्रिस्तान मामला...
देहरादून के मोरोवाला कब्रिस्तान में लगाए गए उस बोर्ड, जिसमें लिखा था कि "इस कब्रिस्तान में बाहरी शव दफन नहीं होंगे", को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि कब्रिस्तान कमेटी द्वारा लगाया गया बोर्ड तत्काल हटाया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शवों के दफन में बाधा क्यों उत्पन्न की जा रही है और इस विषय पर कानून के अनुसार उचित निर्णय लिया जाए।
इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। अदालत ने प्रशासन से अपेक्षा की है कि कब्रिस्तान से जुड़े विवाद का समाधान विधि के अनुरूप और सभी पक्षों के अधिकारों का सम्मान करते हुए किया जाए।
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