
किसान 31 जुलाई तक करा सकते है फसल बीमा
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फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। जिले के किसान निर्धारित तिथि तक फसल बीमा का पंजीयन करा सकते हैं। उप संचालक कृषि यूपी बागरी द्वारा बताया गया कि खरीफ मौसम में फसलों का फसल बीमा प्रारंभ है। इस वर्ष मौसम और बारिश का चक्र प्रभावित हो रहा है। सभी किसानों को सलाह दी गई है कि अपनी फसल का बीमा अवश्य करवायें। जिससे उन्हें विपरीत मौसमीय प्रभावों से हुई फसल हानि के दृष्टिगत शासन की ओर से मिलने वाला नियमानुसार लाभ मिल सके।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में खरीफ मौसम 2026 में अधिसूचित फसलों के लिये कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि तिल के लिये 570 रुपये, मक्का 634 रुपये, धान सिंचित के लिये 886 रुपये व धान असिंचित 632 रुपये, उडद के लिए 598 रूपये, मूंग के लिए 682 रुपये तथा अरहर के लिये 778 रुपये प्रति हेक्टर निर्धारित किया गया है। उप संचालक ने बताया कि ऋणी किसान बैंक में जाकर बुआई प्रमाण-पत्र के माध्यम से फसलों का बीमा करायें एवं अऋणी किसान अपने निकटतम बैंक शाखा, सहकारी समिति, जन सेवा केंद्र, सी.एस.सी. एवं कृषक स्वयं भी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल www.fby.gov.in पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए टोल फ्री नं. 14447 पर कॉल किया जा सकता है।
Jansampark Madhya Pradesh
Department of Agriculture, Madhya Pradesh
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