पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई: यमुनानगर में खरीफ सीजन तक पूर्ण प्रतिबंध
यमुनानगर | 21 अगस्त, यमुनानगर की जिलाधीश प्रीति ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए पूरे जिले में खरीफ फसलों के अवशेष (पराली) जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश खरीफ सीजन समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने कहा कि धान व अन्य फसलों की कटाई के बाद पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिससे मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आग फैलने से आसपास के क्षेत्रों में जान-माल की हानि की आशंका बनी रहती है तथा पशुओं के लिए चारे की भी कमी हो जाती है।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई, जारी आदेशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति फसल अवशेष (पराली) जलाता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।