#मध्यप्रदेश में पंचायत सचिवों के स्थानांतरण को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब कोई भी पंचायत सचिव अपने गृहग्राम या ससुराल की ग्राम पंचायत में पदस्थ नहीं रह सकेगा। वहीं, जिस पंचायत में सचिव का रिश्तेदार सरपंच या उपसरपंच चुना जाएगा, वहां से भी उसका तबादला किया जाएगा।
15 जून तक जिला स्तर पर तबादले किए जा सकेंगे। एक ही #पंचायत में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ सचिवों को प्राथमिकता से हटाया जाएगा। भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता और गंभीर शिकायतों के मामलों में विशेष परिस्थितियों में भी तबादले संभव होंगे।
महिला सचिवों को ससुराल या माता-पिता के जिले में संविलियन की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में 23 हजार से अधिक पंचायत सचिव इस नई नीति के दायरे में आएंगे।
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Indore, Indore | Jun 10, 2026