
दतिया उप चुनाव से विधायक बने घनश्याम सिंह को हाईकोर्ट का नोटिस।
मध्य प्रदेश के दतिया से नवागत कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस अमित सेठ की पीठ में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। याचिका भाजपा नेता एवं अधिवक्ता दीपक बेलपत्री ने दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि जुलाई 2026 में हुए दतिया विधानसभा उपचुनाव के दौरान घनश्याम सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में वर्ष 1991 के दो कथित आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी थी।
याचिकाकर्ता ने वर्ष 2020 के एक अन्य आपराधिक मामले का भी उल्लेख किया है और दावा किया है कि इसकी जानकारी 2023 के विधानसभा चुनाव के हलफनामे में भी नहीं दी गई थी। याचिका के अनुसार, वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद दतिया में हुए विरोध प्रदर्शन और चक्काजाम के दौरान एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें करीब 22 लोगों के नाम होने का दावा किया गया है।
हालांकि, उपचुनाव के दौरान घनश्याम सिंह ने दो लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी अपने शपथपत्र में दी थी। अब अदालत दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर तय करेगी कि लगाए गए आरोपों में कितना दम है। फिलहाल, हाईकोर्ट से नोटिस जारी होना आरोपों की पुष्टि या विधायक की सदस्यता समाप्त होने का निर्णय नहीं है।
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