पंचायती राज आम चुनाव 2026 को लेकर जिला कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
सरपंच व पंच के चुनाव में नोटा का प्रयोग के निर्देश किये जारी,
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 में सरपंच और पंच पद के चुनाव को लेकर मतपत्र मुद्रण के संंबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच और पंच के मतपत्र मुद्रण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिनकी पालना सुनिश्चित की जाये। आदेशानुसार मतपत्र पर अभ्यर्थियों का नाम काले बाल पेन से मतदान दलों द्वारा लिखे जायेंगे और चस्पा किये जाने वाले नोटा स्टीकर आयोग से उपलब्ध करवाये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि सरपंच व पंच चुनाव के दौरान अंतिम अभ्यर्थी के बाद में अगले स्थान पर मतदान दल द्वारा ही नोटा (इनमें से कोई नहीं) काले बाल पेन से लिखा जाकर उसके सामने मुद्रित प्रतीक चिन्ह के उपर आयोग द्वारा जारी नोटा स्टीकर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करेंगे।