सीडीएससीआई मुंबई और खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायगढ़ की संयुक्त टीम ने सहयोग ब्लड सेंटर, सारंगढ़ का निरीक्षण किया। जांच में बिना आवश्यक लाइसेंस के ब्लड कंपोनेंट का निर्माण एवं विक्रय पाए जाने पर संबंधित सामग्री जब्त कर ली गई।
अधिकारियों ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत कार्रवाई करते हुए मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।