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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने स्पष्ट कर दिया है कि स्टेट बार काउंसिल में प्रोविज़नल तौर पर एनरोल हुए वकील, एनरोलमेंट की तारीख से अगले 2 साल तक AIBE पास किए बिना भी पूरी तरह वकालत कर सकते हैं। ✅ इस दौरान वकील: ✔️ वकालतनामा पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ✔️ अदालतों, ट्रिब्यूनलों और अन्य मंचों पर पेश हो सकते हैं। ✔️ क्लाइंट को कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। ✔️ ड्राफ्टिंग, एग्रीमेंट, नोटिस, लीगल ओपिनियन, मध्यस्थता और अन्य सभी वैध कानूनी कार्य कर सकते हैं। ❌ लेकिन जब तक AIBE पास नहीं करते, तब तक: • बार एसोसिएशन चुनाव में वोट नहीं दे सकते। • किसी बार एसोसिएशन के पद का चुनाव नहीं लड़ सकते। • बार काउंसिल की वेलफेयर योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। 📌 यदि कोई वकील एनरोलमेंट के 2 वर्ष के भीतर AIBE पास नहीं करता, तो उसका प्रैक्टिस करने का अधिकार अस्थायी रूप से सस्पेंड हो जाएगा। हालांकि, एनरोलमेंट रद्द नहीं होगा। AIBE पास करने के बाद सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी होने पर वह दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर सकेगा। ⚖️ यह स्पष्टीकरण कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिका के बाद BCI द्वारा जारी किया गया है, ताकि पूरे देश में नए वकीलों के अधिकारों को लेकर किसी प्रकार का भ्रम न रहे। #barcouncilofindia #advocate

Bihar, India | Aug 4, 2026

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