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बाल_कल्याण_समिति

कोंच में शादी से पहले बड़ा एक्शन: 
नाबालिग दुल्हन को प्रशासन उठा ले गया, घर में मचा कोहराम

जालौन के कोंच कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया, जब शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।
 फेरे पड़ने से महज कुछ दिन पहले ही प्रशासनिक टीम ने छापा मारकर होने वाली दुल्हन को अपने संरक्षण में ले लिया और पूरी शादी रोक दी। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मामला चर्चा का केंद्र बन गया।

जानकारी के अनुसार, कस्बे के एक मोहल्ले में 19 जून को एक किशोरी की शादी तय थी। घर में जोर-शोर से तैयारियां चल रही थीं, रिश्तेदारों का आना-जाना शुरू हो चुका था और शादी का माहौल अपने चरम पर था। 
लेकिन इसी बीच एक गोपनीय शिकायत ने पूरा माहौल बदल दिया।

 गोपनीय सूचना ने पलट दी पूरी कहानी
बाल कल्याण समिति (CWC) को सूचना मिली कि जिस लड़की की शादी कराई जा रही है, वह नाबालिग है और कानून के खिलाफ बाल विवाह कराया जा रहा है। 
शिकायत मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और तुरंत जांच के आदेश दिए गए।

 अधिकारियों की टीम ने मारा छापा
सोमवार को बाल कल्याण समिति की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची।
 टीम में
अध्यक्ष सतीश कुमार।
 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रतीक्षा सिंह।
 सदस्य गरिमा पाठक।
 पुलिस टीम से चौकी प्रभारी सुमित पांडे।
 महिला उपनिरीक्षक भारती सिंह।
सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

टीम ने मौके पर पहुंचकर किशोरी की उम्र से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की। 
प्रारंभिक जांच में संदेह सही पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए किशोरी को अपने संरक्षण में ले लिया गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए उरई भेज दिया गया।

शादी की तैयारियां धरी रह गईं
इस अचानक हुई कार्रवाई से शादी वाले घर में अफरा-तफरी मच गई। जहां एक तरफ मेहमान मौजूद थे, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की सख्ती से पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। शादी की सभी तैयारियां अधूरी रह गईं और परिवार सकते में आ गया।

 कानून क्या कहता है?
भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत:
 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी कराना अपराध है।
 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह भी अवैध माना जाता है।
 दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

 प्रशासन का साफ संदेश
बाल संरक्षण अधिकारियों ने साफ कहा कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

 इलाके में बहस तेज
इस कार्रवाई के बाद पूरे कोंच में बहस छिड़ गई है।
 कुछ लोग इसे कानून और लड़की के अधिकारों की सुरक्षा बता रहे हैं।
 तो वहीं कुछ लोग प्रशासन की सख्ती पर सवाल भी उठा रहे हैं।

 फिलहाल मामला जांच के अधीन है और किशोरी की वास्तविक उम्र व अन्य तथ्यों की पुष्टि कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।

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कोंच में शादी से पहले बड़ा एक्शन: नाबालिग दुल्हन को प्रशासन उठा ले गया, घर में मचा कोहराम जालौन के कोंच कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया, जब शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। फेरे पड़ने से महज कुछ दिन पहले ही प्रशासनिक टीम ने छापा मारकर होने वाली दुल्हन को अपने संरक्षण में ले लिया और पूरी शादी रोक दी। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मामला चर्चा का केंद्र बन गया। जानकारी के अनुसार, कस्बे के एक मोहल्ले में 19 जून को एक किशोरी की शादी तय थी। घर में जोर-शोर से तैयारियां चल रही थीं, रिश्तेदारों का आना-जाना शुरू हो चुका था और शादी का माहौल अपने चरम पर था। लेकिन इसी बीच एक गोपनीय शिकायत ने पूरा माहौल बदल दिया। गोपनीय सूचना ने पलट दी पूरी कहानी बाल कल्याण समिति (CWC) को सूचना मिली कि जिस लड़की की शादी कराई जा रही है, वह नाबालिग है और कानून के खिलाफ बाल विवाह कराया जा रहा है। शिकायत मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और तुरंत जांच के आदेश दिए गए। अधिकारियों की टीम ने मारा छापा सोमवार को बाल कल्याण समिति की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। टीम में अध्यक्ष सतीश कुमार। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रतीक्षा सिंह। सदस्य गरिमा पाठक। पुलिस टीम से चौकी प्रभारी सुमित पांडे। महिला उपनिरीक्षक भारती सिंह। सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने मौके पर पहुंचकर किशोरी की उम्र से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की। प्रारंभिक जांच में संदेह सही पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए किशोरी को अपने संरक्षण में ले लिया गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए उरई भेज दिया गया। शादी की तैयारियां धरी रह गईं इस अचानक हुई कार्रवाई से शादी वाले घर में अफरा-तफरी मच गई। जहां एक तरफ मेहमान मौजूद थे, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की सख्ती से पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। शादी की सभी तैयारियां अधूरी रह गईं और परिवार सकते में आ गया। कानून क्या कहता है? भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत: 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी कराना अपराध है। 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह भी अवैध माना जाता है। दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। प्रशासन का साफ संदेश बाल संरक्षण अधिकारियों ने साफ कहा कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इलाके में बहस तेज इस कार्रवाई के बाद पूरे कोंच में बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे कानून और लड़की के अधिकारों की सुरक्षा बता रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग प्रशासन की सख्ती पर सवाल भी उठा रहे हैं। फिलहाल मामला जांच के अधीन है और किशोरी की वास्तविक उम्र व अन्य तथ्यों की पुष्टि कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी। #Konch #Jalaun #BreakingNews #ChildMarriage #CWCAction #UPPolice #बाल_विवाह #कोंच_समाचार #जालौन_न्यूज #PoliceAction #BigBreaking #UPNews #शादी_रुकी #कानूनी_कार्रवाई #बाल_कल्याण_समिति #Alert

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