
#फतेहपुर के बाकरगंज इलाके में मोहर्रम का त्योहार पूरी शांति और पारंपरिक सद्भाव के साथ मनाया गया। इमाम हुसैन की शहादत....
Fatehpur, Fatehpur | Jun 22, 2026

जंगल की वीडियो #फतेहपुर #Neeshu Yadav
Khaga, Fatehpur | Jun 19, 2026

19 साल पुराने बकरीद जुलूस गोलीकांड में आया फैसला दो पक्षों के 19 आरोपियों को 3-3 साल की सजा, अदालत ने लगाया अर्थदंड 2008 में फतेहपुर के हथगांव क्षेत्र में हुई थी खूनी हिंसा, दो लोगों की गई थी जान ✒️रिपोर्ट नाजिया परवीन/अजय श्रीवास्तव फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) जिले के हथगांव थाना क्षेत्र में वर्ष 2008 में बकरीद के जुलूस के दौरान हुए चर्चित गोलीकांड मामले में लगभग 19 वर्ष बाद अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों पक्षों के कुल 19 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह मामला उस समय पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना था, जिसमें दो लोगों की मृत्यु हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। फतेहपुर जिले के हथगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पट्टी शाह गांव में बकरीद के जुलूस के दौरान वर्ष 2008 में हुए बहुचर्चित गोलीकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों से जुड़े कुल 19 आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 19-19 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे एवं शिव किशोर के अनुसार, घटना 7 दिसंबर 2008 को शाम लगभग 4 बजे बकरीद के जुलूस के दौरान हुई थी। बताया गया कि गांव पट्टी शाह में दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद मारपीट और गोलीबारी की घटना सामने आई। मुकदमे के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और सात प्रमुख गवाहों के बयानों पर विचार किया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गोलीबारी में एक पक्ष के रियाज अहमद, मजहर हैदर नकवी, मज्जू मियां शाह और शमशाद घायल हुए थे। इनमें रियाज अहमद की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि शमशाद ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। दूसरे पक्ष से रईस नामक व्यक्ति गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ था। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे दर्ज किए गए थे और मामला वर्षों तक न्यायालय में विचाराधीन रहा। 19 वर्ष बाद न्यायिक प्रक्रिया हुई पूरी करीब दो दशकों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर फैसला सुनाया। न्यायालय का यह निर्णय क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे लंबे समय से लंबित मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। यह फैसला दर्शाता है कि गंभीर आपराधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया भले लंबी हो, लेकिन न्यायालय साक्ष्यों और कानून के आधार पर निर्णय देने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। अदालत के इस निर्णय के बाद मामले से जुड़े पक्षों के लिए कानूनी विकल्प अभी भी उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग वे उच्च न्यायालय में अपील के रूप में कर सकते हैं। 🟥 ND NEWS की अपील 🔹 धार्मिक आयोजनों और जुलूसों में शांति, संयम और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। 🔹 किसी भी विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने के बजाय प्रशासन और पुलिस की सहायता लें। 🔹 साम्प्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा समाज की सबसे बड़ी ताकत है। 🔹 प्रशासन को संवेदनशील आयोजनों के दौरान प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था और संवाद व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। 🔹 युवाओं को हिंसा से दूर रहकर कानून और संविधान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। "विवाद का समाधान संवाद से होता है, हिंसा केवल नुकसान और पीड़ा छोड़ती है।" 👇👇 @dgpup @RSSorg @UPGovt @wpl1090 @RSSgeet @Uppolice @MIB_India @PMOIndia @HMOIndia @abmanglik @VHPDigital @igrangealld @myogioffice @InfoDeptUP @dmfatehpur @sdmsadarftp @CMOfficeUP @CMOUP_RC @UPPRD1948 @ChiefSecyUP @ChiefSecyUP @MahantYogiG @FatehpurSdm @fatehpurpolice @BajrangDalOrg @112UttarPradesh @myogiadityanath @CommissionerPrg @ADGZonPrayagraj 👇👇 #NDNews #दैनिकनिष्पक्षधारा #Fatehpur #Hathgaon #CourtVerdict #BakridProcessionCase #BreakingNews #UPNews #Judiciary #LawAndOrder #फतेहपुर #हथगांव #पट्टीशाह #जिला_एवं_सत्र_न्यायालय #सुधीरकुमार #गोलीकांड #न्यायालय_फैसला #उत्तरप्रदेश_समाचार 👇👇 🟥 ND NEWS | दैनिक निष्पक्ष धारा मुख्य संपादक/संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया 📍कार्यालय-3: U158,हीरा स्वीट्स के पास, विकास मार्ग,लक्ष्मी नगर,पूर्वी दिल्ली–110092 (NCR) 📍कार्यालय-2: विधानसभा रोड,बर्लिंगटन चौराहा,लखनऊ–226001 (UP) 📍कार्यालय-1: 1/1 अटल बिहारी चौराहा, नियर बर्मा चौराहा,फतेहपुर–212601 (UP) 📅 दिनांक:18 जून 2026 📆 दिन: 📧 Email: ndnewschannel@gmail.com 📞 मोबाइल: 9696119696
Fatehpur, Fatehpur | Jun 18, 2026

19 साल पुराने बकरीद जुलूस गोलीकांड में आया फैसला दो पक्षों के 19 आरोपियों को 3-3 साल की सजा, अदालत ने लगाया अर्थदंड 2008 में फतेहपुर के हथगांव क्षेत्र में हुई थी खूनी हिंसा, दो लोगों की गई थी जान ✒️रिपोर्ट नाजिया परवीन/अजय श्रीवास्तव फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) जिले के हथगांव थाना क्षेत्र में वर्ष 2008 में बकरीद के जुलूस के दौरान हुए चर्चित गोलीकांड मामले में लगभग 19 वर्ष बाद अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों पक्षों के कुल 19 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह मामला उस समय पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना था, जिसमें दो लोगों की मृत्यु हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। फतेहपुर जिले के हथगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पट्टी शाह गांव में बकरीद के जुलूस के दौरान वर्ष 2008 में हुए बहुचर्चित गोलीकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों से जुड़े कुल 19 आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 19-19 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे एवं शिव किशोर के अनुसार, घटना 7 दिसंबर 2008 को शाम लगभग 4 बजे बकरीद के जुलूस के दौरान हुई थी। बताया गया कि गांव पट्टी शाह में दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद मारपीट और गोलीबारी की घटना सामने आई। मुकदमे के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और सात प्रमुख गवाहों के बयानों पर विचार किया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गोलीबारी में एक पक्ष के रियाज अहमद, मजहर हैदर नकवी, मज्जू मियां शाह और शमशाद घायल हुए थे। इनमें रियाज अहमद की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि शमशाद ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। दूसरे पक्ष से रईस नामक व्यक्ति गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ था। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे दर्ज किए गए थे और मामला वर्षों तक न्यायालय में विचाराधीन रहा। 19 वर्ष बाद न्यायिक प्रक्रिया हुई पूरी करीब दो दशकों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर फैसला सुनाया। न्यायालय का यह निर्णय क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे लंबे समय से लंबित मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। यह फैसला दर्शाता है कि गंभीर आपराधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया भले लंबी हो, लेकिन न्यायालय साक्ष्यों और कानून के आधार पर निर्णय देने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। अदालत के इस निर्णय के बाद मामले से जुड़े पक्षों के लिए कानूनी विकल्प अभी भी उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग वे उच्च न्यायालय में अपील के रूप में कर सकते हैं। 🟥 ND NEWS की अपील 🔹 धार्मिक आयोजनों और जुलूसों में शांति, संयम और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। 🔹 किसी भी विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने के बजाय प्रशासन और पुलिस की सहायता लें। 🔹 साम्प्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा समाज की सबसे बड़ी ताकत है। 🔹 प्रशासन को संवेदनशील आयोजनों के दौरान प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था और संवाद व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। 🔹 युवाओं को हिंसा से दूर रहकर कानून और संविधान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। "विवाद का समाधान संवाद से होता है, हिंसा केवल नुकसान और पीड़ा छोड़ती है।" 👇👇 @dgpup @RSSorg @UPGovt @wpl1090 @RSSgeet @Uppolice @MIB_India @PMOIndia @HMOIndia @abmanglik @VHPDigital @igrangealld @myogioffice @InfoDeptUP @dmfatehpur @sdmsadarftp @CMOfficeUP @CMOUP_RC @UPPRD1948 @ChiefSecyUP @ChiefSecyUP @MahantYogiG @FatehpurSdm @fatehpurpolice @BajrangDalOrg @112UttarPradesh @myogiadityanath @CommissionerPrg @ADGZonPrayagraj 👇👇 #NDNews #दैनिकनिष्पक्षधारा #Fatehpur #Hathgaon #CourtVerdict #BakridProcessionCase #BreakingNews #UPNews #Judiciary #LawAndOrder #फतेहपुर #हथगांव #पट्टीशाह #जिला_एवं_सत्र_न्यायालय #सुधीरकुमार #गोलीकांड #न्यायालय_फैसला #उत्तरप्रदेश_समाचार 👇👇 🟥 ND NEWS | दैनिक निष्पक्ष धारा मुख्य संपादक/संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया 📍कार्यालय-3: U158,हीरा स्वीट्स के पास, विकास मार्ग,लक्ष्मी नगर,पूर्वी दिल्ली–110092 (NCR) 📍कार्यालय-2: विधानसभा रोड,बर्लिंगटन चौराहा,लखनऊ–226001 (UP) 📍कार्यालय-1: 1/1 अटल बिहारी चौराहा, नियर बर्मा चौराहा,फतेहपुर–212601 (UP) 📅 दिनांक:18 जून 2026 📆 दिन: 📧 Email: ndnewschannel@gmail.com 📞 मोबाइल: 9696119696
Fatehpur, Fatehpur | Jun 18, 2026

तेज रफ्तार रोडवेज बस का कहर: 8 माह की गर्भवती महिला की दर्दनाक मौत जिला अस्पताल टीका लगवाने जा रही महिला को रोडवेज बस ने कुचला हादसे के बाद लोगों में आक्रोश, शव रखकर जाम लगाने की कोशिश ✒️रिपोर्ट अजय श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश /फतेहपुर शहर के राधानगर थाना क्षेत्र स्थित देवीगंज पुल के पास गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में आठ माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला अपने भाई के साथ जिला अस्पताल टीकाकरण के लिए जा रही थी, तभी तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया तथा स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन का प्रयास किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी रही। फतेहपुर जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक लापरवाह रोडवेज बस ने एक गर्भवती महिला की जिंदगी छीन ली। हादसा राधानगर थाना क्षेत्र के देवीगंज पुल के समीप हुआ, जहां जिला अस्पताल जा रही महिला रोडवेज बस की चपेट में आ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार खुशबू देवी पत्नी सुजान अपने भाई के साथ बाइक पर सवार होकर जिला अस्पताल टीका लगवाने जा रही थीं। बताया जा रहा है कि खुशबू देवी लगभग आठ माह की गर्भवती थीं और नियमित जांच एवं टीकाकरण के लिए अस्पताल जा रही थीं। इसी दौरान रोडवेज बस संख्या UP 78 LM 9644 ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला बस के नीचे आ गई और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद फूटा लोगों का गुस्सा घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और परिजन मौके पर पहुंच गए। गर्भवती महिला की मौत की खबर से लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। कुछ लोगों ने शव को पुल पर रखकर जाम लगाने का प्रयास किया और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खुशबू देवी अपने होने वाले बच्चे के साथ एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर अस्पताल जा रही थीं, लेकिन रास्ते में ही दर्दनाक हादसे ने मां और अजन्मे शिशु दोनों की जिंदगी समाप्त कर दी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा, तेज रफ्तार वाहनों की निगरानी और सार्वजनिक परिवहन चालकों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर और हाईवे क्षेत्रों में बेलगाम गति से दौड़ रहे भारी वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता है। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह हादसा न केवल एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। "एक पल की लापरवाही किसी परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ सकती है।" 👇👇 @dgpup @RSSorg @UPGovt @wpl1090 @RSSgeet @Uppolice @MIB_India @PMOIndia @HMOIndia @abmanglik @VHPDigital @igrangealld @myogioffice @InfoDeptUP @dmfatehpur @sdmsadarftp @CMOfficeUP @CMOUP_RC @UPPRD1948 @ChiefSecyUP @ChiefSecyUP @MahantYogiG @FatehpurSdm @fatehpurpolice @BajrangDalOrg @112UttarPradesh @myogiadityanath @CommissionerPrg @ADGZonPrayagraj 👇👇 #NDNews #दैनिकनिष्पक्षधारा #Fatehpur #RoadAccident #DeviGanjBridge #PregnantWoman #UPRoadways #BreakingNews #RoadSafety #RadhanagarPolice #फतेहपुर #देवीगंजपुल #सड़कदुर्घटना #रोडवेजबस #गर्भवतीमहिला #उत्तरप्रदेश #ब्रेकिंगन्यूज़ #यातायातसुरक्षा 👇👇 🟥 ND NEWS | दैनिक निष्पक्ष धारा मुख्य संपादक / संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया ✒️ रिपोर्ट : सहयोगी शिवा गुप्ता के साथ जिला ब्यूरो अजय श्रीवास्तव 📍 कार्यालय-3: U158, हीरा स्वीट्स के पास, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली, पिन कोड – 110092 (NCR) 📍 कार्यालय-2: विधानसभा रोड, बर्लिंगटन चौराहा, लखनऊ – 226001 (UP) 📍 कार्यालय-1: 1/1 अटल बिहारी चौराहा, नियर बर्मा चौराहा, फतेहपुर – 212601 (UP) 📅 दिनांक: 18 जून 2026 📆 दिन: गुरुवार 📧 Email: ndnewschannel@gmail.com 📞 मोबाइल: 9696119696
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