#आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस: नए कानूनों के तहत, विस्फोटक, घातक हथियार और खतरनाक पदार्थों का उपयोग करके मृत्यु, चोट, संपत्ति को नुकसान और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित करना अब आतंकवाद की श्रेणी में। pibchandigarh
New Delhi, Delhi | Jun 9, 2024