🚜 राजस्थान में ट्रैक्टर-ट्रॉली के नियमों में बड़ा बदलाव
राज्य सरकार ने कृषि ट्रैक्टर और निजी दोपहिया वाहन मालिकों को राहत देते हुए 30 सितंबर 2026 तक RC रिन्यू कराने पर लेट फीस में छूट दी है।
📌 क्या बदला?
✅ कृषि ट्रैक्टर की RC रिन्यू में लेट फीस की अधिकतम सीमा ₹5,000।
✅ निजी दोपहिया वाहनों की RC रिन्यू पर भी कम लेट शुल्क।
✅ ईंट, बजरी, रेत, पत्थर और अन्य सामान ढोने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का अब Commercial Registration अनिवार्य।
✅ अलग रजिस्ट्रेशन नंबर, फिटनेस, कमर्शियल बीमा, PUC, वैध ड्राइविंग लाइसेंस और टैक्स जरूरी।
✅ पहले चरण में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी में अभियान, इसके बाद पूरे राजस्थान में लागू होगा।
⚠️ अगर आपकी ट्रैक्टर-ट्रॉली व्यावसायिक उपयोग में है, तो नए नियम जरूर जान लें।
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Beejoliya, Bhilwara | Jul 8, 2026