Public App Logo
Jansamasya
News
पुलिस
Maharashtra
Bjp
National
Police
Bihar
India
Gujarat
भाजपा
Congress
Modi
Delhi
Viral
Bollywood
दिल्ली
Patna
Breakingnews
Narendramodi
Madhya_pradesh
Madhyapradesh
Pmmodi
Rahulgandhi
यूपी
Bhopal
सपा
Uttarpradesh
Haryana
Hardoi

Indianjudiciary

'न्याय आसान होगा'—CJI सूर्यकांत ने गिनाईं न्यायपालिका की बड़ी उपलब्धियां, पार्किंग से AI तक बड़ा संदेश
#CJISuryaKant #IndianJudiciary #EasyJustice #ArtificialIntelligence #DigitalJustice #JudicialReforms #SupremeCourt #JusticeForAll #KhabarnamaHaryana

'न्याय आसान होगा'—CJI सूर्यकांत ने गिनाईं न्यायपालिका की बड़ी उपलब्धियां, पार्किंग से AI तक बड़ा संदेश #CJISuryaKant #IndianJudiciary #EasyJustice #ArtificialIntelligence #DigitalJustice #JudicialReforms #SupremeCourt #JusticeForAll #KhabarnamaHaryana

Haryana, India | Jul 18, 2026

Bihar news : सिकटा रेलवे क्रॉसिंग पर 9.5 किलो चरस के साथ पकड़ा गया नेपाली तस्कर, बेतिया कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा। बेतिया से बड़ी खबर है जहां पश्चिम चंपारण के सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के समीप वर्ष 2023 में 9 किलो 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार नेपाली मूल के तस्कर को बेतिया व्यवहार न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पाण्डेय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता नेपाल के परसा जिले के झलमहिया गांव का निवासी बताया गया है।
एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 3 सितंबर 2023 की है। एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से भारतीय सीमा में मादक पदार्थों की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर एसएसबी ने सिकटा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाते हुए वाहनों की जांच शुरू की।
इसी दौरान सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 9 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपनी पहचान प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह के रूप में बताई। मामले में सिकटा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोष सिद्ध मानते हुए यह फैसला सुनाया।#Bettiah #WestChamparan #Sikta #Bihar #Nepal #Charas #DrugSmuggling #NDPSAct #CourtVerdict #CrimeNews #SSB #BorderSecurity #Justice #BreakingNews #LegalUpdate #IndianJudiciary

Bihar news : सिकटा रेलवे क्रॉसिंग पर 9.5 किलो चरस के साथ पकड़ा गया नेपाली तस्कर, बेतिया कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा। बेतिया से बड़ी खबर है जहां पश्चिम चंपारण के सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के समीप वर्ष 2023 में 9 किलो 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार नेपाली मूल के तस्कर को बेतिया व्यवहार न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पाण्डेय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता नेपाल के परसा जिले के झलमहिया गांव का निवासी बताया गया है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 3 सितंबर 2023 की है। एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से भारतीय सीमा में मादक पदार्थों की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर एसएसबी ने सिकटा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाते हुए वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 9 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपनी पहचान प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह के रूप में बताई। मामले में सिकटा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोष सिद्ध मानते हुए यह फैसला सुनाया।#Bettiah #WestChamparan #Sikta #Bihar #Nepal #Charas #DrugSmuggling #NDPSAct #CourtVerdict #CrimeNews #SSB #BorderSecurity #Justice #BreakingNews #LegalUpdate #IndianJudiciary

Bettiah, West Champaran | Jul 14, 2026

Bihar news : सिकटा रेलवे क्रॉसिंग पर 9.5 किलो चरस के साथ पकड़ा गया नेपाली तस्कर, बेतिया कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा। बेतिया से बड़ी खबर है जहां पश्चिम चंपारण के सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के समीप वर्ष 2023 में 9 किलो 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार नेपाली मूल के तस्कर को बेतिया व्यवहार न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पाण्डेय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता नेपाल के परसा जिले के झलमहिया गांव का निवासी बताया गया है।
एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 3 सितंबर 2023 की है। एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से भारतीय सीमा में मादक पदार्थों की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर एसएसबी ने सिकटा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाते हुए वाहनों की जांच शुरू की।इसी दौरान सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 9 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपनी पहचान प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह के रूप में बताई। मामले में सिकटा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोष सिद्ध मानते हुए यह फैसला सुनाया।#Bettiah #WestChamparan #Sikta #Bihar #Nepal #Charas #DrugSmuggling #NDPSAct #CourtVerdict #CrimeNews #SSB #BorderSecurity #Justice #BreakingNews #LegalUpdate #IndianJudiciary

Bihar news : सिकटा रेलवे क्रॉसिंग पर 9.5 किलो चरस के साथ पकड़ा गया नेपाली तस्कर, बेतिया कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा। बेतिया से बड़ी खबर है जहां पश्चिम चंपारण के सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के समीप वर्ष 2023 में 9 किलो 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार नेपाली मूल के तस्कर को बेतिया व्यवहार न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पाण्डेय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता नेपाल के परसा जिले के झलमहिया गांव का निवासी बताया गया है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 3 सितंबर 2023 की है। एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से भारतीय सीमा में मादक पदार्थों की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर एसएसबी ने सिकटा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाते हुए वाहनों की जांच शुरू की।इसी दौरान सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 9 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपनी पहचान प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह के रूप में बताई। मामले में सिकटा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोष सिद्ध मानते हुए यह फैसला सुनाया।#Bettiah #WestChamparan #Sikta #Bihar #Nepal #Charas #DrugSmuggling #NDPSAct #CourtVerdict #CrimeNews #SSB #BorderSecurity #Justice #BreakingNews #LegalUpdate #IndianJudiciary

Bettiah, West Champaran | Jul 13, 2026

हाई कोर्ट में बड़ा फैसला! निष्कासन आदेश पर लगी रोक

#BombayHighCourt #IndianJudiciary #Constitution #BreakingNews #IndiaNews

हाई कोर्ट में बड़ा फैसला! निष्कासन आदेश पर लगी रोक #BombayHighCourt #IndianJudiciary #Constitution #BreakingNews #IndiaNews

India | Jul 3, 2026

Bihar news : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कठोर कैद, स्पीडी ट्रायल में कोर्ट का बड़ा फैसला। बेतिया मे शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में बेतिया की विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने मझौलिया थाना क्षेत्र के खुटिया इंदु गांव निवासी शमीम अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने विवाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी।
पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर मझौलिया थाना में शमीम अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को महिला सुरक्षा और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
#Bettiah #WestChamparan #Bihar #Mazhaulia #CourtVerdict #SpeedyTrial #Justice #CrimeNews #WomenSafety #RapeCase #LegalUpdate #IndianJudiciary #BreakingNews #BiharNews #LawAndOrder #CrimeReport #JusticeServed #NewsUpdate #HindiNews #LatestNews

Bihar news : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कठोर कैद, स्पीडी ट्रायल में कोर्ट का बड़ा फैसला। बेतिया मे शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में बेतिया की विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने मझौलिया थाना क्षेत्र के खुटिया इंदु गांव निवासी शमीम अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने विवाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर मझौलिया थाना में शमीम अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को महिला सुरक्षा और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। #Bettiah #WestChamparan #Bihar #Mazhaulia #CourtVerdict #SpeedyTrial #Justice #CrimeNews #WomenSafety #RapeCase #LegalUpdate #IndianJudiciary #BreakingNews #BiharNews #LawAndOrder #CrimeReport #JusticeServed #NewsUpdate #HindiNews #LatestNews

Bettiah, West Champaran | Jul 1, 2026

Latest Indianjudiciary News Videos - Watch the Latest News of August 3, 2026 | Public App