बीकानेर में चेक अनादर के एक मामले में अदालत ने आरोपी मौहम्मद तारिफ को बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि परिवादी पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को पुख्ता सबूतों के साथ साबित नहीं कर पाया। मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से 16 हजार रुपये के चेक बाउंस को लेकर परिवाद दायर किया गया था। आरोप था कि आरोपी ने विभाग से लोन लिया और भुगतान के लिए दिया गया चेक बैंक