सहारनपुर: जनपद में न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदंड से किया दंडित
29 मार्च 2015 को मोहम्मद याकूब की लिखित तहरीर पर अभियुक्त सद्दाम उर्फ साजिद के द्वारा सईद अहमद की फावड़ा मारकर हत्या कर देने की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। न्यायालय ने संबंधित मामले में दोषी अभियुक्त सद्दाम उर्फ साजिद को शुक्रवार शाम 6:00 बजे आजीवन कारावास, ₹10000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।