राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए राज्य पोषित नलकूप खनन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लटेरी सहित जिले के कृषकों को नलकूप खनन हेतु ₹25,000 और सफल होने पर पंप स्थापित करने के लिए ₹15,000, कुल अधिकतम ₹40,000 का अनुदान दिया जाता है। पात्र कृषक (जिनके पास निजी भूमि है और खेत से 300 मीटर तक कोई अन्य नलकूप नहीं है)