बालोद: महिला की हत्या के आरोपी को उम्रकैद, सिर, हाथ-पैर और धड़ को अलग कर गोंदली जलाशय के पास फेंका था शव
Balod, Balod | Nov 1, 2025 जिला न्यायालय बालोद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ताजुद्दीन आसिफ ने महिला की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी दीपक कुमार साहू (उम्र 45 वर्ष), निवासी डारागांव को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 100 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, धारा 201 के तहत साक्ष्य मिटाने के आरोप में उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास और 100 रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।