व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम वन ने शुक्रवार के अपराह्न 3 बजे बारूण थाना कांड संख्या -37/25,जी आर -292/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए कांड में आरोपी बने तीनों अभियुक्त प्रदीप कुमार भीखाडीडिह नोखा, राहुल कुमार शर्मा पटनवा खुर्द इन्द्रपुरी और आशीष राज अमझोर रोहतास को आर्म्स एक्ट की धारा -25(1-बी) और 26/35 में तीन तीन साल की सजा और पांच पांच हजार रुपए