सागर नगर: बाइक खड़ी करने को लेकर हुई कहासुनी में चाकू मारने के मामले में सागर न्यायालय ने 2 आरोपियों को सुनाई 10-10 साल की सजा
गोपालगंज थाना क्षेत्र के हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सुधांशु सक्सेना की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी प्रशांत पिता छोटेलाल अहिरवार (25) और अभिषेक पिता किशन विश्वकर्मा (25) दोनों निवासी धर्माश्री को दोषी पाया और 10-10 वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई हैं।