गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद की अदालत ने आरोपी कमलेश कुमार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 32,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि का 50 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाएगा।