गाज़ीपुर: अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज होने पर गाजीपुर में अफजाल अंसारी नदी प्रतिक्रिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चित्रकूट जेल कांड मामले में विधायक अब्बास अंसारी की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया।यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने पारित किया। इसके पूर्व न्यायालय ने अब्बास अंसारी और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात 24 अप्रैल को मामले में अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। इसको लेकर अफजाल अंसारी ने बयान दिया है।