गम्हरिया प्रखंड में श्रम पदाधिकारी अनीश राज ने कहा कि जिन भी संस्थानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, वहाँ आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य है। समिति नहीं बनाने या नियमों का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने सभी संस्थानों को एक सप्ताह के भीतर समिति गठित कर उसकी प्रति श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने का सख्त निर्देश दिया