माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधेपुरा द्वारा आलमनगर थाना क्षेत्र के बजरहा गांव निवासी सुनील मेहता को एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में वादी मोहम्मद ग्यास, अनुसंधानकर्ता रामदेव प्रसाद एवं शशिधर प्रसाद सिंह द्वारा अभियोजन पक्ष को माननीय न्यायालय में बड़ी मजबूती के साथ रखा गया।