रहटगांव: रहटगांव क्षेत्र में बाल श्रम पर सख्ती, खतरनाक कार्यों में बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध
रहटगांव सहित पूरे जिले में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और प्रक्रियाओं में काम पर लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू है। श्रम विभाग ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आज 3 अप्रैल शाम 5 बजे श्रम विभाग के अनुसार, श्रम स्टार रेटिंग में उन संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी।