महुआडांड़: नेतरहाट के कोरगी बटुआ टोला निवासी दिलेश्वर किसान उर्फ मधु को बुधवार की सुबह 11:00 बजे हुई सजासजा ।
लातेहार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी दिलेश्वर किसान उर्फ मधु किसान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। नेतरहाट थाना क्षेत्र के कोरगी बटुआ टोला निवासी दिलेश्वर किसान के खिलाफ थाना में कांड संख्या 14/2023 के तहत हत्या का मामला दर्ज था।