बड़वानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी श्री महेन्द्र सिंह रावत के द्वारामारपीट करने वाले आरोपी को बड़वानी न्यायालय ने 1 वर्ष की सजा एवं 4 हजार जुर्माने से दण्डित किया पारित अपने फैसले में आरोपी खेमसिंह पिता कुशला निवासी घुघसी को धारा 325 भादवि में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 4 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।