हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक याचिका को दोबारा सुनवाई के लिए मंजूर किया है।याचिकाकर्ता कपिल अग्रवाल को अदालत ने कहा है कि वह 15 दिनों के लिए ग्वालियर के मर्सी होम में जाए वहां कम से कम एक घंटा बिताए और ₹1000 के फल या मिठाई वितरित करें इसके अलावा वहां के अनुभवों को लिख लिखकर एक रिपोर्ट वह कोर्ट में जमा करें इसमें उसे यह भी बताना होगा कि यहां की व्यवस्था।